KORBA NEWS,पाली – जनपद पंचायत पाली के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पोंड़ी में वर्ष 2010 से 2014-15 तक तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा कराए गए विभिन्न निर्माण कार्य का जांच तत्कालीन एसडीएम कटघोरा के आदेशानुसार नायब तहसीलदार राठिया द्वारा जांच किया गया , जिसमें वसूली योग्य प्रकरण का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ।
ग्राम पंचायत पोंड़ी के तत्कालीन सरपंच श्रीमती मालती राज एवं सचिव मोहन चंद्र कौशिक के विरुद्ध वर्ष 2010 से 2014-15 तक 33 लाख 41हजार 972 रुपए वित्तीय अनियमितता का आरोप का जांच करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा द्वारा नायब तहसीलदार पाली को आदेशित किया गया आदेश अनुसार नायब तहसीलदार राठिया द्वारा ग्राम पंचायत पोंड़ी में 2010 से 2014-15 तक कराए गए विभिन्न निर्माण कार्य की बिल वाउचर , मस्टर रोल की जांच उपरांत तहसीलदार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत पच्चपन हजार रुपये वसूली योग्य राशि पाया गया , जांच उपरांत नायब तहसीलदार पाली द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा को 19 जनवरी 2021 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली द्वारा उक्त वित्तीय अनियमितता की जांच करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली एवं वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत पाली को आदेशित किया गया । आदेशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली एवं वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत पाली द्वारा जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत पोंड़ी के बिल वाउचर , मस्टर रोल का सत्यापन करने के लिए पूर्व में नायब तहसीलदार पाली राठिया को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा द्वारा अधिकृत किया गया था । जिसका नायब तहसीलदार राठिया द्वारा जांच प्रतिवेदन कार्यालय कटघोरा को प्रस्तुत किया जा चुका है। नायब तहसीलदार राठिया द्वारा पूर्व में सत्यापित किए गए बिल वाउचर , मस्टर रोल की पुनः सत्यापन करना न्याय उचित नहीं समझने की बात लिखित कथन करते हुए कहा कि क्योंकि नायब तहसीलदार न्यायालय प्रकरण के वरिष्ठ अधिकारी हैं । इस आधार पर पूर्व में सत्यापित बिल वाउचर , मस्टर रोल की सत्यापन को अपना सहमति प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया । तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली द्वारा 16 अगस्त 2022 को आदेश जारी किया गया कि 26 अगस्त 2022 के पूर्व पंचायती राज अधिनियम के तहत 55000 वसूली योग्य राशि जमा करें ।
आदेशानुसार पूर्व सरपंच श्रीमती मालती राज और सचिव मोहन चंद्र कौशिक द्वारा ग्राम पंचायत पोंड़ी में 20 अगस्त 2022 को जमा किया । जमा उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी पाली द्वारा 28 नवंबर 2022 को अधिकारी को पत्राचार कर जानकारी प्रस्तुत किया जा चुका है।
पंचायती राज अधिनियम के तहत जांच उपरांत वसूली योग्य राशि जमा होने के बाद भी प्रकरण डेढ़ साल तक लंबित रखना पूर्व सरपंच श्रीमती मालती राज और सचिव मोहन चंद्र कौशिक को प्रताड़ित करने जैसे आचरण लक्षित होता है । पूर्व सरपंच मालती राज और सचिव मोहन चंद्र कौशिक आपबीती बताते हुए कहते हैं कि राशि जमा करने के बाद भी 1 अगस्त 2024 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली के द्वारा जारी आदेश में पुनः नाम उल्लेख
किया जाना मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के सिवाय और कुछ नहीं है । जबकि तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा वसूली योग्य राशि जमा होने की प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी पाली को प्रस्तुत किया जा चुका है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी पाली द्वारा आदेश जारी करना कहां तक न्याय संगत है । प्रताड़ित पूर्व सरपंच श्रीमती मालती राज कहती हैं कि आदेश जारी करने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ऊपर उचित और कठोर कार्यवाही होना चाहिए जिनके वजह से सामाजिक मान सम्मान पर आघात पहुंचा है।
