हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर डी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ हो

प्रदेश के डी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील समस्या की ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखकर अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ द्वारा ध्यान आकर्षित कराया गया है।ज्ञात हो हाल ही में अनुसूचित जनजाति वर्ग के डी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अत्यंत व्यथित मन से अवगत कराया है कि वे विगत दो वर्षों से आवश्यक योग्यता रखने के बावजूद नियुक्ति के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से ये अभ्यर्थी और उनके परिवार अत्यंत मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं।

अभ्यर्थियों द्वारा यह भी अवगत कराया है कि शिक्षक भर्ती-2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक के लगभग 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है जिसमें लगभग 1600 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WPS 3052/2025, 3999/2025 एवं 3946/2025 में दिनांक 26.09.2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया दो माह के भीतर अनिवार्य से पूर्ण की जाए ।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष आर एन ध्रुव ने निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए एवं प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकांश बेरोजगार युवाओं के व्यापक हित को सहानुभूति पूर्वक ध्यान में रखते हुए सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ कर समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करें।

Digital Griot

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